सतलसाना शिविर में 30 व्यापारियों को मौके पर दिया गया लाइसेंस, 28 को कड़ी में शिविर,खाद्य विभाग का सुशासन पायलट प्रोजेक्ट, खाद्य सुरक्षा तालुका मुख्यालय में शुरू होगा
अभी तक खाद्य व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को खाद्य पंजीयन, लाइसेंस के लिए मेहसाणा जिला कार्यालय आना पड़ता था. तो कई नए व्यापारियों को भी ऑनलाइन प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए जिला खाद्य विभाग ने सुशासन पायलट प्रोजेक्ट की सहमति से डिजिटल फूड सेफ्टीवन के माध्यम से मौके पर ही व्यापारियों को फूड लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है. इसी तरह का कैंप अब बुधवार 28 को कड़ी में लगेगा। जहां मौके पर ही खाद्य अधिकारी खाद्य व्यवसाय के दस्तावेज सत्यापन, ऑनलाइन एंट्री और शुल्क के साथ व्यापारी की लाइसेंस प्रति जारी करेंगे.
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शिविर में खाद्य अधिकारी समस्त मशीनरी के साथ उपस्थित रहेंगे तथा व्यापारी मौके पर ही आवश्यक दस्तावेज आदि उपलब्ध कराकर खाद्य पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति जारी करेंगे. जिला खाद्य विभाग पदाभिहित अधिकारी वी.जी. चौधरी ने बताया कि डिजिटल फूड सेफ्टी वैन में कंप्यूटर, प्रिंटर समेत अन्य व्यवस्था की गई है. व्यापारियों को फूड लाइसेंस के लिए जिला कार्यालय नहीं आना पड़े इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है।
गत 21 को दो खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से सतलसाना शिविर में 30 व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये थे. हम 28 को कड़ी में डेरा डालेंगे। वर्ष 2023 में हम हर माह एक तालुका में शिविर का आयोजन करेंगे। 12 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों के लिए 5 साल के पंजीकरण के लिए 500 रुपये और लाइसेंस के 5 साल के लिए 10 हजार रुपये और आवश्यक दस्तावेज केवल खाद्य सुरक्षा वैन में ऑनलाइन किए जा सकते हैं।