माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व कुलपति बृज किशोर कुठियाला के साथ 20 अन्य लोगों पर हुआ था भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व कुलपति बृज किशोर कुठियाला के खिलाफ लगे अवैध नियुक्ति और भ्रष्टाचार के मामले में अब 14 जून 2023 को सुनवाई होगी। डॉ आशुतोष मिश्रा ने चंडीगढ़ से ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल को ई-मेल के माध्यम से अवगत कराया है कि उन्हें इस मामले पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पेश करने हैं इसके लिए उन्हें उचित अवसर दिया जाए। जिस पर डायरेक्टर जनरल की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि डॉ आशुतोष को इस मामले पर सुना जाना आवश्यक है, इसीलिए उन्हें मार्फत समन जारी कर आगामी पेशी तारीख पर अदालत में तलब किया जाए।
जिसके कारण मंगलवार को विवेचक पंकज गौतम के बयान दर्ज नहीं हो सके। जिस पर विशेष अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने डॉ आशुतोष को तथ्य पेश करने के लिए समन जारी कर 14 जून की पेशी तय की है।
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यह हैं आरोप
– उनके कार्यकाल में 19 विभिन्न पदों पर अवैध नियुक्तियां की गईं।
-आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ी गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालय के खाते से 21 लाख रुपये जारी किए गए।
– अनावश्यक शिक्षण केंद्र खोले गए।
बता दें कि विपक्षी पार्टियों के दबाव के चलते हरियाणा में उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पद से उन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दिया था। मप्र में भ्रष्टाचार के आरोप में एफआइआर होने के बाद भी हरियाणा की भाजपा सरकार ने उन्हें इस पद पर बैठाया था। त्यागपत्र के बाद माना जा रहा था कि उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
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कुठियाला 2003 से 2018 तक दो कार्यकाल में विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। उनके कार्यकाल में हुई अवैध नियुक्तियां और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव दीपेंद्र सिंह बघेल की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने कुठियाला सहित 20 लोगों पर एफआइआर दर्ज की थी। वह खुद को आरएसएस से संबंधित बताते थे।कुलपति रहते हुए कुठियाला कई बार विवादों में रहे। कांग्रेस की सरकार आने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अनियमितताओं की जांच के लिए समित बनाई थी
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